लखनऊ: यूपी के गाजियाबाद में 9 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. रेप के मामलों में देरी से आने वाले फैसलों के कारण अपराधियों का आत्मविश्वास बढ़ता है. लेकिन गाजियाबाद कोर्ट ने तेजी से मामले की सुनवाई करते हुए 6 महीने के भीतर ही अपना फैसला सुना दिया।
यह घटना 18 अगस्त 2022 की है, जब मोदीनगर थाना क्षेत्र में 9 वर्ष की बच्ची को गांव का ही रहने वाला कपिल कश्यप टॉफी खिलाने के बहाने साइकल पर बैठाकर खेत ले गया था और मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था. घटना का पोल ना खुल पाए इसलिए रेप के बाद आरोपी ने 9 साल की मासूम बच्ची को मार डाला था और शव को जंगल में छिपाकर फरार हो गया। जब परिवार ने हर जगह तलाश किया और बच्ची का पता नहीं चला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी कपिल कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने गवाहों और सबूत के आधार पर कपिल कश्यप को दोषी करार दिया और बीते बुधवार को कोर्ट ने आरोपी कपिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी कपिल कश्यप पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट के इस फैसले पर परिवार ने खुशी जाहिर की. मृतका की मां बोली हमें इंसाफ मिला है। दरिंदे ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। बीती घटना को याद कर हम रोज मर रहे थे और मुकदमे की पैरवी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कोर्ट ने कम समय में सुनवाई करके फांसी की सजा सुनाया है और इससे हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।
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