महाराष्ट्र : लिजर्ड गैंगरेप में चार लोग अरेस्ट, बनाया वीडियो

महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है. जहां बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा गैंग रेप करने की घटना सामने आ रही है. आरोपियों ने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया है. पूरी घटना मामला महाराष्ट्र के सह्याद्रि टाइगर रिजर्व की है. टूरिस्ट बनकर आये […]

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महाराष्ट्र : लिजर्ड गैंगरेप में चार लोग अरेस्ट, बनाया वीडियो

Riya Kumari

  • April 14, 2022 8:38 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

महाराष्ट्र

मुंबई, महाराष्ट्र से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है. जहां बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा गैंग रेप करने की घटना सामने आ रही है. आरोपियों ने इस घटना का एक वीडियो भी बनाया है. पूरी घटना मामला महाराष्ट्र के सह्याद्रि टाइगर रिजर्व की है.

टूरिस्ट बनकर आये शिकारी

महाराष्ट्र के गोठाणे गांव के पास सह्याद्रि टाइगर रिजर्व से जो घटना सामने आ रही है उसे सुनकर शायद आपका भी सर चकरा जाए. यहां बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ कथित रूप से रेप के इलज़ाम में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पेशे से शिकारी हैं. इन चारों आरोपितों ने बतौर टूरिस्ट गोठाणे के गाभा इलाके में सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में प्रवेश लिया था.

फोन में बनाया वीडियो

इस समय चारों आरोपी हिरासत में हैं. जहां चारों आरोपियों की पहचान संदीप तुकरम, पवार मंगेश, जनार्दन कामटेकर और अक्षय सुनील के रूप में हुई है. घटना के बारे में आरोपियों की मोबाइल फ़ोन की जांच के बाद पता चला. मोबाइल में इस पूरी घटना को कैद भी किया गया था. आरोपियों द्वारा बनाए गए इस वीडियो में चारों कथित तौर पर छिपकली के साथ गैंग रेप करते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो मिलने के बाद भी जब सह्याद्रि फॉरेस्ट रिजर्व में तैनात वन अधिकारियों ने फुटेज निकाली तो इन चारों का पता लगाया गया. जहां फुटेज में भी इन चारों को जंगल में घुमते हुए देखा गया था. घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि तीन आरोपी कोंकण से कोल्हापुर के चंदोली गांव से वहां शिकार के मंसूबे से आये थे.

भारतीय दंड अदालत में मामला

पूरी घटना से सभी स्तब्ध हैं. जहाँ घटना से हैरान वन विभाग के अधिकारियों ने बताया की वह इस मामले को भारतीय दंड अदालत में उठाने का फैसला किया है. अधिकारियों के मुताबिक सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. जहां उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी. बात दें, बंगाल मॉनिटर छिपकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक आरक्षित प्रजाति है. यदि इस मामले में अदालत आरोपितों को दोषी ठहराती है तो उन्हें कम से कम 7 सालों की सजा होगी.

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