नई दिल्ली: अमेठी के युवक आरिफ को सारस से दोस्ती करना भारी पड़ गया। पहले वन विभाग ने आरिफ से सारस छीन लिया था और अब उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है। दरअसल गौरीगंज वन विभाग का एक पत्र सामने आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि मो. आरिफ के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी और शनिवार को सारस को सारा समसपुर पक्षी विहार से कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है।
मंडखा निवासी मो. आरिफ को नोटिस भेजते हुए गौरीगंज रेंज के सहायक वन संरक्षक रणवीर मिश्र ने कहा है कि उन्हें 9 मार्च 2023 को गौरीगंज रेंज में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन करने के तहत उसे अभियुक्त नामजद किया गया है। इस केस की जांच सहायक वन संरक्षक ने की।
इस मामले में 2 अप्रैल को मोहम्मद आरिफ का बयान दर्ज करने के लिए 11 बजे कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी अमेठी निकट विकास भवन बुलाया गया है। इसमें आरिफ अपना पक्ष रखेगा।
कुछ महीने पहले आरिफ को घायल हालत में एक सारस मिला था जिसके बाद आरिफ ने घायल सारस का इलाज कराया। सारस पक्षी ठीक होने के बाद आरिफ के साथ ही रहने लगा और धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। इस दोस्ती की कहानी इतनी चर्चा का विषय बनी कि आसपास के गांव के लोग देखने के लिए आरिफ के गांव मंडखा पहुंचने लगे। ये इसलिए भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया कि पूर्व सीएम भी इनकी दोस्ती को देखने के लिए 5 मार्च को मंडखा गांव पहुंचे थे।
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