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रिहा हो सकते हैं पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से लगाई गुहार

Rajiv gandhi Assassination: तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से कहा है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के सभी हत्यारों को रिहा कर देना चाहिए. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे ए.जी. पेरारिवेलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा था.

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  • September 9, 2018 6:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

चेन्नई. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रिहा हो सकते हैं. तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कहा है कि राजीव गांधी के सभी 7 हत्यारों को रिहा किया जाना चाहिए.कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी. जयाकुमार ने कहा, राज्य कैबिनेट राजीव गांधी की हत्यारा में शामिल सभी 7 दोषियों को रिहा करने की राज्यपाल से सिफारिश करेगा. यह सिफारिश तुरंत राज्यपाल को भेजी जाएगी.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे ए.जी. पेरारिवेलन की दया याचिका पर विचार करने को कहा था. पेरारिवेलन के वकील ने जस्टिल रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और के.एम. जोसेफ की पीठ से कहा था कि दो वर्षो से लंबित पड़े उसकी याचिका पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है.

पेरारिवेलन ने 30 दिसंबर 2015 को राज्यपाल के सामने यह कहते हुए दया याचिका दाखिल की थी कि वह 24 वर्षो से अधिक समय से एकांतवास/ एकल कारावास की सजा काट चुका है. पेरारिवेलन इस मामले में उन सात दोषियों में शामिल है, जिन्होंने संविधान की धारा 161 के तहत राज्यपाल से क्षमा की मांग की है.

अदालत ने केंद्र को तमिलनाडु सरकार के दोषियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए कहा था. इसपर केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वह इससे सहमत नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने से बहुत ‘खतरनाक उदाहरण’ पेश होगा. बता दें कि सभी दोषी 27 साल से सजा काट रहे हैं. साल 2014 में तत्कालीन सीएम जे.जयललिता ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

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