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आजीवन कारावास की सजा झेल रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को HC से लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

लखनऊ: सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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Gayatri Prasad Prajapati
  • September 20, 2024 2:51 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 months ago

लखनऊ: सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति रेप के केस में बीते 7 सालों से जेल में बंद हैं. इसी मामले में वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं.

इससे पहले भी हुई थी सुनवाई

न्यायमूर्ति मो. फैज आलम खान एवं न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ के सामने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ-साथ अशोक तिवारी और आशीष कुमार शुक्ला के जमानत याचिका पर भी फैसला सुनाए जाने के लिए सुनवाई हुई थी. इसमें आरोपियों की तरफ से मामले के तथ्यों के साथ-साथ उनके द्वारा जेल में बिताई गई समय को भी जमानत का आधार बताया गया था. वहीं राज्य सरकार ने बहस के दौरान जमानत दिए जाने का पूर्ण रूप से विरोध किया था. इसके बाद आज यानी 20 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी. गायत्री प्रजापति खनन घोटाले समेत कई उन्य मामलों में जेल में बंद हैं, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज रेप का यह मामला गंभीर माना जाता है.

गैंगेरप का आरोप

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2017 को पीड़िता की याचिका पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ गौतमपल्ली थाना में गैंगरेप के समेत कई अन्य मामलों को लेकर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. इस पर केस दर्ज कर लिया गया था. पीड़िता ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. वहीं इस मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने 18 जुलाई 2017 को गायत्री समेत सभी सात अभियुक्तों चंद्रपाल, रुपेश्वर, विकास, आशीष, अशोक और अमरेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 354 ए (1), 509, 504 एवं 506 में मामला दर्ज किया था.

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