नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. निचली अदालत ने मधु कोड़ा को 3 साल की सजा सुनाई है. इस सजा पर रोक लगाने के लिए वे मांग कर रहे थे. अब कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस परिणाम से अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा के खिलाफ मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. पूर्व सीएम मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वे चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं हैं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा से कहा कि वह कोर्ट के पहले के फैसलों पर गौर करे, जिसमें यह कहा गया था कि बेल के मामलों में सजा के निलंबन का दायरा निर्धारित दायरे से अलग है. सीनियर एडवोकेट आरएस ने सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले पर गौर करने पर सहमति जताई.
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