नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.कोर्ट ने मधु कोड़ा की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दी है. कोट की याचिका को खारिज करने के बाद अब वह झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
मधु कोड़ा को जब इस मामले में सजा हुई थी. तब वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे. उन्हें सदस्यता भी नहीं खोनी पड़ी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था. अब मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तरफ कोर्ट में पेश हुए वकील आरएस चीमा से बताया कि कोर्ट के पहले के फैसले पर गौर किया जाए. जिसमें ये कहा गया था कि सजा के निलंबन का दायरा बेल के मामलों में निर्धारित दायरे से अलग है. वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने भी कोड़ा की याचिका पर विरोध करते हुए कहा था कि ये विचार योग्य नहीं है.
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