पंचकूलाः रुचिका गिरहोत्रा यौन शोषण मामले के दोषी हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में मंच पर नजर आए तो लोग भड़क गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी राठौर को देखा गया. राठौर वीआईपी और अन्य अतिथिगण के साथ परेड ग्राउंड स्थित कार्यक्रम में पहली लाइन में बैठे दिखे. इस मामले में अब विवाद खड़ा हो गया है. पंचकूला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले में जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है. प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है. आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पंचकूला प्रशासन ने एसपीएस राठौर को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था. कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें वायरल होते ही एसपीएस राठौर की इवेंट में मौजूदगी पर बवाल होने लगा. इस संबंध में आनंद प्रकाश स्मृति सभा की ओर से स्वराज अभियान के जरिए ई-मेल भेज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है. रुचिका की दोस्त आराधना गुप्ता का इस बारे में कहना है, ‘गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इस तरह गणमान्य लोगों के बीच राठौर को देखकर बहुत दुखी हूं. प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए. राठौर को किसने निमंत्रण भेजा? प्रशासन के इस रवैये से कोई भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है.’
रुचिका गिरहोत्रा यौन शोषण केस
12 अगस्त, 1990 को 14 वर्षीय रुचिका गिरहोत्रा के साथ पंचकूला के सेक्टर-6 में हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के दफ्तर में छेड़छाड़ हुई थी. एसपीएस राठौर ने रुचिका गिरहोत्रा का यौन शोषण किया था. मामले की पुलिस में शिकायत करने के बाद रुचिका को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था. तंग आकर 28 दिसंबर, 1993 में रुचिका ने खुदकुशी कर ली थी. रुचिका के माता-पिता मधु प्रकाश और आनंद प्रकाश ने रुचिका को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी. रुचिका की दोस्त आराधना गुप्ता की गवाही के चलते राठौर को ट्रायल कोर्ट में दोषी माना गया. 19 साल बाद राठौर को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. सजा के खिलाफ राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राठौर की सजा बरकरार रखी थी.
हरियाणा के पूर्व डीजीपी छेड़छाड़ के दोषी करार पर नहीं जाएंगे जेल
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