देहरादूनः उतराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह की मुशकिलें बढ़ती नजर आ रही है।उत्तराखंड के स्टिंग प्रकरण को लेकर आज यानी सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई । कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह को वॉयस सैंपल देने का आदेश जारी किया है।नोटिस […]
देहरादूनः उतराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह की मुशकिलें बढ़ती नजर आ रही है।उत्तराखंड के स्टिंग प्रकरण को लेकर आज यानी सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई । कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह को वॉयस सैंपल देने का आदेश जारी किया है।नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने जानकारी दिया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन मोहम विष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन वो संवैधानिक पद पर है तो सीबीआई को कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
2016 में उतराखंड के सीएम रहते हरीश रावत का स्टिंग किया गया था। स्टिंग करने का दावा उत्तराखंड के विधायक उमेश शर्मा ने किया था। इस स्टिंग के बाद राजनीति में भूचाल आ गया था।स्टिंग में मदन सिंह बिष्ट और डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था।स्टिंग में विधायक उमेश शर्मा ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद- फरोख्त की बात की जा रही थी । स्टिंग में रुपयों के लेन – देन की बात की जा रही थी।पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी और सीबीआई ने चारो नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई अदालत से मांगी थी।
उत्तराखंड के स्टिंग प्रकरण को लेकर आज यानी सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई ।अदालत ने पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह को वॉयस सैंपल देने का आदेश जारी किया है। साथ ही अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने जानकारी दिया की विधायक उमेश शर्मा और मदन मोहम विष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन वो संवैधानिक पद पर है तो सीबीआई को कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।