नई दिल्लीः दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के चीफ मनोज तिवारी पर आईपीसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. बता दें कि 16 सितंबर को नगर पालिका अधिकारियों के पिक एवं चूज सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मनोज तिवारी ने दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक अवैध कॉलोनी में सील किए गए मकान का ताला तो़ड़ दिया था. जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर हमला बोला था.
केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि बीजेपी सुबह सीलिंग कराती है और शाम को ताला तोड़ती है. क्या वह लोगों को बेवकूफ समझती है. वहीं दिल्ली बीजेपी प्रमुख के सीलबंद मकान का ताला तोड़ने का वीडियो सामने आया जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया . आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस वीडियो को दिल्ली बीजेपी शासित नगर निगमों से जोड़ दिया है. साथ ही सीलिंग के खिलाफ अभियान चला रही कांग्रेस ने मनोज तिवारी के इस्तीफे की मांग की. पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि गोकुलपुरी में नगर निगम द्वारा सील किए गए मकान का ताला तोड़कर रविवार मनोज तिवारी ने ड्रामा किया.
आपको बता दें कि आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक निगरानी समिति द्वारा सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है. जिसे दिल्ली में भाजपा का नेतृत्व वाले तीन नगर निगमों द्वारा लागू किया जा रहा है.
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