भोपाल. मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने अनुमति दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. ये एफआईआऱ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में दर्ज करने की अनुमति दी गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज की जा रही एफआईआर की अनुमति 5 साल पुराने मामले में मिली है.
ये अनुमति राजेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर मिली है. राजेंद्र ने मध्य प्रदेश की एक कोर्ट में 5 साल पहले एक याचिका दायर करवाई थी. इस याचिका में कहा गया था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ लहराया था. याचिकाकर्ता राजेंद्र ने झाड़ू के साथ तिरंगा लहराने को राष्ट्रध्वज का अपमान बताया. उन्होंने कोर्ट में याचिका राष्ट्रध्वज अपमान को लेकर दायर की थी.
इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट की अनुमति के बाद अरविंद केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे. आने वाले लोकसभा चुनाव में इन एफआईआर के कारण अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं दूसरी ओर अभी तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है.
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