नई दिल्ली। दिल्ली में करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द नियम तैयार किए जाएंगे। इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा बनाया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है।
नियम बनने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा। बता दें कि नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रस्ताव को उपराज्यपाल के दफ्तर भेजा गया है। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने को लेकर आदेश जारी करेगी।
बता दें कि फिलहाल दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इस कारण से अगर कोई भी बिजली लगने से घायल हो जाता था या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित या उसके परिजन को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित लोगों को समय से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है।
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