Name Plate : यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का फरमान जारी किया था. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है. बता दें कि कांवड़ यात्रा रास्ते पर स्थित सभी भोजनालयों और ढाबों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था.
सावन महीना आज से ही शुरू हो रहा है. श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए कई किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करते हैं. इस यात्रा के दौरान बहुत से श्रद्धालु दुकानों और ढाबों पर खाने का सामान खरीदते हैं. राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य भर में सभी खाद्य दुकानों, भोजनालयों और फूड जॉइंट्स के मालिक और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने वाली “नेमप्लेट” लगाना होगा . क्योंकि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा करने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की “आस्था की पवित्रता” बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी करने की बात कही गई थी.
यूपी सरकार ने सबसे पहले फरमान जारी कर दुकान पर सभी मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना था .जिससे श्रद्धालु अपनी पसंद की दुकान से सामान खरीद सकें. इसके बाद ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब दुकानदारों ने नाम वाले पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं. जिसकी तस्वीर सामने आने लगी हैं.
यूपी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता है.
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