रविवार को दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 460 के खतरनाक स्तर को पार कर गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया हैं। हालांकि पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया हैं। बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है और कहा गया है कि इससे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
रविवार को दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 460 के खतरनाक स्तर को पार कर गई। इसके बाद केंद्र सरकार की समिति ने सोमवार सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP-4 लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत कक्षा 1 से 12 वी तक के स्कूलों को तत्काल बंद करने और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि जब तक AQI 400 से कम नहीं होता, GRAP-4 को नहीं हटाया जायेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों और सभी कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
GRAP-4 के तहत पहले ही CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली-एनसीआर में जल्द ही ऑड-ईवन सिस्टम लागू होने की संभावना है। सोमवार को वायु गुणवत्ता पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां AQI 481 दर्ज किया गया। दिल्ली-एनसीआर की जहरीली होती हवा से लोगों ही सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है
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