DK Shivakumar:डीके शिवकुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में शिवकुमार ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, “माफ कीजिए, खारिज किया जाता है।” उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, “सभी घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, यही वजह है कि लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे।”
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस अवधि के दौरान वे पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, 5 जनवरी, 2024 को न्यायाधीश ने मामले को जटिल कानूनी मुद्दों के कारण एक बड़ी पीठ को सौंपने के लिए कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।
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