नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते हुए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में आने वाली 1 अक्टूबर के बाद डीज़ल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. यह रोक सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण के मद्देनज़र लगाई गई है. सरकार के इस फैसले को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आपत्ति जताई है और इसका विरोध किया है.
हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले में कहा गया है कि सब्जियां, फल, अनाज, दूध एवं अन्य जरूरी चीजें ढोने वाले वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होगा. जहां दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. बता दें, पिछले दिनों भी दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर बड़े और मध्यम भारी वाहन प्रवेश पर रोक लगाई थी. जहां इन वाहनों पर भी 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक रोक लगा दी गई है.
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से दिल्ली के व्यापारियों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा. दिल्ली के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इसके अलावा पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी इस नियम से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा क्योंकि अक्टूबर के बाद सीजन बेहद महत्वपूर्ण होता है तो इससे होने वाला नुकसान भी ज़्यादा होगा. ऐसे में ट्रकों पर रोक लगाने से पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिगड़ सकता है.
प्रवीण खंडेलवाल आगे बताते हैं कि इन 5 महीनों यानी अक्टूबर से फरवरी तक के बैन से हम व्यापारियों का हजारों करोड़ का नुकसान होगा. इतना ही नहीं इस दौरान देश में बड़ी संख्या में शादी होती है और कई बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ‘हम दिल्ली के एलजी से मांग करेंगे कि वे दिल्ली सरकार के इस फैसले को रोंके.’
दिल्ली की प्रदूषण समस्या किसी से छिपी नहीं है. जहां सर्दियां शुरू होते ही यह बढ़ जाती है. सर्दियों के दौरान पूरा शहर गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है. अब इस प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल सकती है. इस बात की ओर इशारा करता है दिल्ली सरकार का नया फैसला. जिसके अनुसार अब सर्दियों के महीने में दिल्ली के अंदर बड़े और मध्यम भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे. ये ऐलान सर्दी शुरू होने से कुल 3 महीने पहले किया गया है. जहां प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली के परिवहन पर यह नियम लागू रहेगा.
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