देवरिया कांड: आरोपी पक्ष की अपील कोर्ट में खारिज, अब प्रेमचंद यादव के घर चलेगा बुलडोजर

देवरिया/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष 6 लोगों जान गई थी. अब इस मामले में आरोपी पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने सरकारी जमीन पर बने हुए आरोपी के घर को खाली कराने का निर्देश दिया है. अब जल्द ही देवरिया पुलिस आरोपी मृतक […]

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देवरिया कांड: आरोपी पक्ष की अपील कोर्ट में खारिज, अब प्रेमचंद यादव के घर चलेगा बुलडोजर

Vaibhav Mishra

  • January 2, 2024 11:11 am Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

देवरिया/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष 6 लोगों जान गई थी. अब इस मामले में आरोपी पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने सरकारी जमीन पर बने हुए आरोपी के घर को खाली कराने का निर्देश दिया है. अब जल्द ही देवरिया पुलिस आरोपी मृतक प्रेमचंद के अवैध घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी.

मिला था ये निर्देश

मालूम हो कि इस हत्याकांड के बाद एक पक्ष ने मृतक प्रेमचंद यादव के मकान को अवैध बताते हुए तहसील में वाद दाखिल किया था.जिसमें कहा गया था कि उसका मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है. तहसील कोर्ट ने प्रेमचंद यादव के मकान को सरकारी जमीन पर बना हुआ पाया. जिसके बाद जमीन से अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया. इस फैसले के खिलाफ मृतक प्रेमचंद यादव के परिजन इलाहाबाद हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी और प्रेमचंद यादव के परिजनों को जिलाधिकारी कोर्ट जाने का निर्देश दिया. अब इस मामले में वरिया जिलाधिकारी कोर्ट ने तहसील कोर्ट का फैसला बरक़रार रखा है.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि पूरा मामला देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है. जहां 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन सुबह-सुबह जमीन विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई. जिसके बाद गुस्साएं मृतक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या कर दी. 10 बीघे जमीन के लिए 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई.

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