नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी को लेकर जवाब मांगा है. हर साल इस प्रतिबंध की घोषणा की जाती है लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस का परिणम यह होता है कि त्योहार बाद कई दिनों तक राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में जहरीली हवा के कारण घुटन महसूस होती है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगले साल से इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कोर्ट ने इस पर पंजाब और हरियाणा से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब की अतिरिक्त फंड की मांग पर 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से दिल्ली में पटाखों पर बैन के पूरी प्रतिक्रिया पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि अगले साल से इसे लागू करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगाने के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह शादियों और चुनाव जैसे मौकों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा।
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