Inkhabar logo
Google News
दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन वाले नियमों की उड़ी धज्जियां, SC ने सरकार और पुलिस को लगाई फटकार

दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन वाले नियमों की उड़ी धज्जियां, SC ने सरकार और पुलिस को लगाई फटकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी को लेकर जवाब मांगा है. हर साल इस प्रतिबंध की घोषणा की जाती है लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस का परिणम यह होता है कि त्योहार बाद कई दिनों तक राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में जहरीली हवा के कारण घुटन महसूस होती है।

फंड की मांग पर 2 हफ्ते का लिया समय

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगले साल से इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कोर्ट ने इस पर पंजाब और हरियाणा से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पंजाब की अतिरिक्त फंड की मांग पर 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है।

शादियों और चुनाव जैसे मौकों पर बंद होगी आतिशबाजी

कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से दिल्ली में पटाखों पर बैन के पूरी प्रतिक्रिया पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि अगले साल से इसे लागू करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन लगाने के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह शादियों और चुनाव जैसे मौकों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा।

 

यह भी पढ़ें :

अल्मोड़ा बस हादसे पर मुख्यमंत्री ने लिया एक्शन,36 मौतों की जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान

महाराष्ट्र चुनाव के बीच EC ने लिया बड़ा फैसला, कांग्रेस के कहने पर DGP रश्मि शुक्ला को हटाया

 

Tags

air pollutionfire crackerspollutionSupreme CourtSupreme Court On Air Pollution
विज्ञापन