नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री प्वाइंट पर लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप हमें बताएं कि आप ट्रकों और मालवाहक वाहनों की एंट्री कैसे रोक रहे हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि कोर्ट दिल्ली सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर चेकपोस्ट लगाए जाएं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा नियुक्त 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट पर विचार करेगा। ये 13 वकील दिल्ली के विभिन्न एंट्री पॉइंट का निरीक्षण करेंगे। वे निरीक्षण करेंगे कि इन जगहों पर ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। दिल्ली में अभी ग्रेप 4 लागू रहेगा, अब सोमवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ग्रेप 4 हटाया जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की। इस सप्ताह की शुरुआत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर प्लस’ स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू करना आवश्यक हो गया था, जिसके तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली सरकार और शहर की पुलिस राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में GRAP चरण 4 प्रतिबंधों को लागू करने में विफल रही। शीर्ष अदालत ने सभी 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मांग की ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि क्या वास्तव में भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
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