नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने AAP नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि इससे पहले उनकी पिछली जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
बता दें कि वक्फ बोर्ड में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन और कथित गड़बड़ी को लेकर ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है. इसी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जांच के लिए समन जारी किया था.
वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत
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