Delhi Scrap old diesel petrol cars : अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल कार है या 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो सावधान हो जाइए। आपको 10 का जुर्माना या फिर गाड़ी जब्त करानी पड़ सकती है।
Delhi Scrap old diesel petrol cars : अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल कार है या 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो सावधान हो जाइए। आपको 10 का जुर्माना या फिर गाड़ी जब्त करानी पड़ सकती है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने मंगलवार को गाड़ी मालिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, जिन गाड़ियों की स्थित जर्जर हो चुकी है, अगर ऐसी गाड़ी सड़क पर चलती हुई नजर आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि अभी कोई ऐसा विशेष अभियान चलाने की योजना नहीं है। वाहन मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर सूचित किया गया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत ऐसे वाहनों को रद्द कर दें।
परिवहन विभाग ने 2018 में ‘दिल्ली में पुराने मोटर वाहनों को खत्म करने के लिए दिशानिर्देश’ जारी किए थे। 31 मई, 2021 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक केवल 2,879 पुराने वाहनों को ही रद्द किया गया है।