दिल्ली दंगे : उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट से राहत

नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगे मामले में बड़ी राहत दी है. दोनों को आरोपमुक्त कर दिया गया है. गौरतलब है कि फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी के दंगों में दोनों का नाम शामिल था. हालांकि पहले ही दोनों को चांदबाग इलाके में हुई पत्थरबाज़ी को लेकर जमानत दी जा चुकी थी. लेकिन दूसरे मामलों के आरोप में दोनों जेल में बंद थे.

पुलिस कांस्टेबल ने दिया बयान

बता दें, दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल ने बयान दिया था. इस बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. केस के अनुसार 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी. इस पत्थरबाजी करने वाली भीड़ में खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था. हालांकि कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत ना मिलने के बाद दोनों को निर्दोष पाया. इस आधार पर कोर्ट ने आज दोनों को इस केस से आरोप मुक्त कर दिया है. हालांकि इस मामले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बावजूद दोनों आरोपी UAPA से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

बता दें साल 2020 में फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में CAA-NRC के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए थे. ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। जसके बाद हिंसा सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गई थी.दिल्ली में हुए इन दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हुई. 700 से अधिक लोग घायल हुए था और काफी बड़ी मात्रा में सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ. इन्हीं CAA-NRC विरोधी प्रदर्शनों का हिस्सा रहे उमर खालिद, खालिद सैफी और सफूरा जर्गर जैसे कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया था.

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