Umar Khalid Bail
नई दिल्लीः दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को ये जमानत मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।
दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वह चार साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे निचली अदालत जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उमर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। खालिद पर आईपीसी, 1967 आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आईपीसी की कई धाराओं के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं।
उमर खालिद के मामले पर अब तक कई दौर की सुनवाई हो चुकी है। कभी याचिकाएं खारिज हुई हैं तो कभी जजों ने खुद ही मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी शरजील इमाम को भी जमानत नहीं मिल पाई है। उसने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी।
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