Advertisement
  • होम
  • राज्य
  • दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को HC से झटका, जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को HC से झटका, जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि शरजील की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में […]

Advertisement
Sharjeel Imam
  • October 25, 2024 4:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 months ago

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि शरजील की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना ठीक नहीं है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जमानत की भी मांग की गई है। इमाम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है, जबकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान चरण में जमानत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा।

रिट याचिका पर होगी सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने आगे कहा, “यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका है, इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पूरा घटनाक्रम क्या था ?

 

शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप।

शरजील पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला चल रहा है।

दिल्ली HC ने शरजील की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था

कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की।

दिल्ली दंगे के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी,700 से ज्यादा घायल हुए थे।

 

यह भी पढ़ें :-

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव

Advertisement