नई दिल्ली। देश के विशेष समुदायों की समस्याओं को लेकर वी द इंडियन मुस्लिम के बैनर तले 29 अक्टूबर को प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि देशभर में फेस्टिव सीजन का दौर जारी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे माहौल में इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत देना मुश्किल है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा हो।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह बताते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने बताया कि यदि तय समय पर महापंचायत की अनुमति दी गई तो सांप्रदायिक सौहार्द का महौल बिगड़ सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुस्लिम महापंचायत पर हमेशा के लिए रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फेस्टिव सीजन के बाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए याचिकाकर्ता दोबारा महापंचायत करने के लिए संबंधित ऑथोरिटी के पास जाकर इसकी अनुमति ले सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने आयोजक की तरफ से आवेदन मिलने पर पहले मुस्लिम महापंचायत करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने अपने निर्णय को रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस के इस रुख के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर याची ने रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को मुस्लिम महापंचायत की इजाजत मांगी थी। इस मामले पर सुनवाई के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने महापंचायत को मंजूरी देने से साफ तौर पर मना कर दिया।
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