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शांत होगी दिल्ली की दिवाली, 1 जनवरी 2023 तक पटाखे बैन, बेचने और जलाने पर जेल

नई दिल्ली : हर साल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति लिखित रूप से पटाखों को लेकर आदेश जारी करती है. इसमें दिवाली से लेकर आने वाली सर्दियों तक प्रदूषण से निपटने और इसे काम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं. इस साल दिल्ली में तत्काल प्रभाव से पटाखों पर पूरी तरह से […]

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शांत होगी दिल्ली की दिवाली, 1 जनवरी 2023 तक पटाखे बैन, बेचने और जलाने पर जेल
  • September 17, 2022 10:20 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : हर साल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति लिखित रूप से पटाखों को लेकर आदेश जारी करती है. इसमें दिवाली से लेकर आने वाली सर्दियों तक प्रदूषण से निपटने और इसे काम करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं. इस साल दिल्ली में तत्काल प्रभाव से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध अगले साल 1 जनवरी तक रहेगा. एक सप्ताह पहले ही दिल्ली सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी.

राजधानी में फिर बैन हुए पटाखे

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला किया है. जाड़े के मौसम में उत्तर प्रदेश की हवा में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और इसपर काबू पाने के लिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है. अगर कोई भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों का उत्पादन करना है या बेचता है या इनका इस्तेमाल करना है तो उसे जुर्माना भरना या फिर जेल तक जाना पड़ सकता है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी दिल्ली में आने वाली 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.

निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक

दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस प्रतिबंध की घोषणा एक हफ्ते पहले ही कर दी थी. अब यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बता दें, बीते दो सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन करती आई है. इसी के तहत इस साल भी दिल्ली में पटाखों के बैन की घोषणा कर दी गई है. दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. बताते चलें यह सभी प्रतिबंध ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होते हैं. दिल्ली सरकार के इस आदेश के अनुसार, “एक जनवरी, 2023 (एसआइसी) तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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