नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि उसने कुछ शर्तों के साथ ‘मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन’ नामक संगठन को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत करने की इजाजत दे दी है। पुलिस ने रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत की इजाजत 18 दिसंबर 2023 को करने के लिए दी है। दिल्ली पुलिस के इस रुख के […]
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि उसने कुछ शर्तों के साथ ‘मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन’ नामक संगठन को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत करने की इजाजत दे दी है। पुलिस ने रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत की इजाजत 18 दिसंबर 2023 को करने के लिए दी है। दिल्ली पुलिस के इस रुख के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत का रास्ता अब साफ हो गया है। साथ ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नेताओं को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संगठन का दावा है कि वो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद संगठन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी अन्य विभाग कार्यक्रम और निर्धारित तिथि पर स्थल की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को कार्यक्रम के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए आयोजक द्वारा बताए गए बिंदुओं पर 18 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी गई है।
मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले यह कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि वह चार दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत के आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की थी। दिल्ली पुलिस को ओर से उस आवेदन पर विचार न करने से संगठन के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि चार दिसंबर को मैदान उपलब्ध नहीं था, इसलिए कोर्ट ने पुलिस से वह तारीख देने को कहा था जब याचिकाकर्ता के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैदान उपलब्ध हो।