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खिड़की एक्सटेंशन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर तय किए आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने राज्य सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. सोमनाथ भारती पर आरोप हैं कि उन्होंने खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी करते हुए कई विदेशी महिलाओं के साथ मारपीट व बदसलुकी की थी.

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Delhi Patiala House Court framed charges against AAP MLA Somnath Bharti over Khirki extension raid in 2014
  • July 17, 2018 4:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी के मामले में आरोप तय किए हैं. कोर्ट के आदेश अनुसार, इस मामले में गवाहों का बयान 4 सितंबर और 7 सिंतबर को रिकॉर्ड किए जाएंगे. बता दें कि कुछ समय पहले कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि बीते दिनों कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और अन्य 15 लोगों के खिलाफ साल 2014 में खिड़की एक्सटेंशन में छापेमारी के दौरान विदेशी महिलाओं के साथ अभद्रता, मारपीट से जु़ड़े 13 आरोप बताए थे. अदालत में अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 143, 452, 186, 506, 509, 427, 342, 323, 354, 354सी, 153ए, 147 और धारा 34 के तहत आरोपी माना था. कोर्ट ने इस बाबत कहा था कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि साल 2014 में खिड़की एक्सटेंशन में पीड़ित महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी. उनके साथ मारपीट की गई, इसके साथ ही एक विदेशी महिला का रिटर्न टिकट भी फाड़ा और उन लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियों को भी तोड़ गया था.

कोर्ट ने बताया था कि इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित महिलाओं के घर में जबरन घुसे और कुछ पीड़ितों को जबरन कार में रोका कर रखा गया. इसके साथ ही उन सभी पर नस्लभेदी टिप्पणी की गई थी. बता दें कि साल 2014 पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्‍सटेंशन में छापेमारी की थी. दरअसल शिकायत मिली थी कि वहां कुछ अफ्रीकन महिलाओं प्रॉस्टिट्यूशन और ड्रग्स का रैकेट चलाती हैं. जिसके बाद सोमनाथ भारती ने कुछ लोगों के साथ वहां छापेमारी की थी. वहीं महिलाओं ने सोमनाथ भारती के खिलाफ इस मामले में बदसलूकी और छेड़छाड़ कि शिकायत दर्ज कराई थी.

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