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Delhi Odd Even Scheme 2019: दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम, जानिए नियम, समय, जुर्माना और पूरी जानकारी

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से ऑड ईवन शुरू होने जा रहा है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू करने का फैसला किया है. इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ियां दौड़ेंगी. जबकि 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी. यह नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लागू होगा और रविवार को इस स्कीम से छूट रहेगी. ऑड ईवन का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस साल ऑड ईवन में निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं दी गई है. पिछली बार ऑड ईवन के दायरे से सभी सीएनजी गाड़ियों को बाहर रखा गया था. यह नियम सिर्फ चौपहिया वाहन यानी फॉर व्हीलर्स पर ही लागू होगा.

ऑड ईवन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 2,000 अतिरिक्त बसें चलाई हैं. साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं. ऑड ईवन का नियम दिल्ली से बाहर की गाड़ियों पर भी लागू होगा. दिल्ली सरकार ने ओला, उबर कैब कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी कर उनसे कीमतें नहीं बढ़ाने की अपील की. ओला-उबर ने भी कहा है कि वे कैब राइड्स की कीमतें नहीं बढ़ाएंगी.

दिल्ली मेट्रो के फेरे बढ़े, 2000 अतिरिक्त बसें चलेंगी-
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी ने ऑड ईवन स्कीम के दौरान मेट्रो ट्रेनों के 61 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं. इस प्रकार दिल्ली मेट्रो 294 की ट्रेनें एक दिन में 5,100 से ज्यादा ट्रिप करेंगी. इस दौरान दिल्ली मेट्रो की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है. ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े. इसी तरह दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑड ईवन स्कीम के दौरान राजधानी में 2,000 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलाने का फैसला लिया है.

दिल्ली के सरकारी कार्यालयों का समय बदला-
दिल्ली के कुछ सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. ऑड ईवन स्कीम के दौरान पीक आवर्स में भीड़ को कम करने के लिए कुछ कार्यालयों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक कर दिया गया है. वहीं कुछ कार्यालयों का समय 10.30 बजे से 7.30 बजे तक कर दिया है. हालांकि निजी कंपनियों के कार्यालयों के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.

नियम तोड़ा तो कटेगा दोगुना जुर्माना-
ऑड ईवन स्कीम में इस बार जुर्माने की राशि भी दोगुना बढ़ा दी है. यदि ऑड ईवन का नियम तोड़ा तो 4,000 रुपये भरने पड़ेंगे. जबकि पहले यह पेनल्टी 2,000 रुपये थी.

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Aanchal Pandey

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