नई दिल्ली: पुलिस ने 6 फरवरी(मंगलवार) को बताया कि दिल्ली में करीब एक सप्ताह तक कथित तौर पर दार्जिलिंग की एक महिला के साथ उसके एक दोस्त ने बलात्कार किया, उसे पीटा और खोलती हुई दाल को उसके ऊपर(Delhi News) डालकर उसे खूब प्रताड़ित किया है। महिला के शरीर पर 20 निशान मिले इस दौरान […]
नई दिल्ली: पुलिस ने 6 फरवरी(मंगलवार) को बताया कि दिल्ली में करीब एक सप्ताह तक कथित तौर पर दार्जिलिंग की एक महिला के साथ उसके एक दोस्त ने बलात्कार किया, उसे पीटा और खोलती हुई दाल को उसके ऊपर(Delhi News) डालकर उसे खूब प्रताड़ित किया है।
इस दौरान उसके दोस्त और आरोपी की पहचान पारस(28 साल) के रूप में हुई है। आरोपी पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार और चोट पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। पीड़ित महिला दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में राजू पार्क में किराए के मकान में पारस के साथ करीब एक महीने से रह रही थी। पुलिस के अनुसार, घटना 30 जनवरी को सामने आई, जब नेब सराय पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया(Delhi News) गया कि एक महिला को उसका पति पीट रहा था। जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, महिला को बचाया और एम्स पहुंचाया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब उसके शरीर पर चोट के करीब 20 निशान थे।
इस दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस ने मामले के बारे में पूछताछ की, तो महिला ने खुद बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है और फोन पर आरोपी के संपर्क में आई थी। इस दौरान उसने पारस से दोस्ती की और पिछले 3-4 महीनों से उसके संपर्क में थी। पीड़ित महिला को जनवरी के पहले सप्ताह में बेंगलुरु पहुंचना था क्योंकि उसे घरेलू नौकरानी की नौकरी मिल गई थी।
दरअसल, महिला का रूट दिल्ली से होकर जाने वाला था, इसी लिए उसने रुकने और पारस से मिलने का फैसला किया था। उसके बाद पारस ने उसको यहीं रुकने के लिए कहा और उसे नौकरी खोजने में मदद करने का आश्वासन भी दिया था।
अधिकारी ने आगे बताया कि उसके आश्वासन पर वह राजू पार्क में किराए के मकान में उसके साथ रहने लगी। फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए, आरोपी ने कथित तौर पर उसे पीटना शुरू कर दिया और यहां तक कि एक हफ्ते तक उसका यौन उत्पीड़न भी किया और एक बार तो पारस ने कथित तौर पर उसके ऊपर गर्म दाल भी डाल दी, जिससे वह काफी बूरी तरह जल गई थी।
अब महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 30 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार) और 377 (सोडोमी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और 2 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार पारस, उत्तराखंड का रहने वाला है और दिल्ली के एक भोजनालय में रसोइया के रूप में काम करता था।
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