नई दिल्ली: दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लागू की गई ग्रेप-3 की पाबंदियों की वजह से डेमोलिशन और कन्स्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी. इस कारण पिछले दो माह से एमसीडी अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन ग्रेप-3 की जैसे ही पाबंदियां हटीं वैसे ही एमसीडी अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
वहीं अवैध प्लॉटिंग और सीलिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. एमसीडी के अनुसार दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमश: एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016, मास्टर प्लान 2021 और डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की गई है. इसी घड़ी में कृषि भूमि पर अवैध तरीके से तैयार की जा रही प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है. इस महीने एमसीडी ने अब तक 35 अवैध प्लॉटिंग, 85 सीलिंग और 440 डेमोलिशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है।
वहीं एमसीडी ने बीते दो दिनों में छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर, नरेला, डेरा मंडी, सैद उल अजायब आदि इलाकों में 4 अवैध प्लॉटिंग, 8 सीलिंग और 31 डेमोलिशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त करवाया है. एमसीडी के अनुसार आसानी से बिजली पानी कनेक्शन उपलब्ध होने की वजह से अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिलता है. इसलिए दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर बुधवार को यह कार्रवाई की गई है।
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