Delhi Lockdown 4.0 Guidelines: अरविंद केजरीवाल सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस, दिल्ली में शर्तो के साथ खुलेंगे बाजार, चलेंगी बसें

Delhi Lockdown 4.0 Guidelines: केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

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Delhi Lockdown 4.0 Guidelines: अरविंद केजरीवाल सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस, दिल्ली में शर्तो के साथ खुलेंगे बाजार, चलेंगी बसें

Aanchal Pandey

  • May 18, 2020 6:03 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. दिल्ली सरकार ने बाजारों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है साथ ही सार्वजनिक बसें भी लोगों के लिए चलाई जाएंगी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ना है और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में स्पा- सैलून बंद रहेंगे. शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही बाहर निकला जा सकता है. टैक्सी चलेंगी लेकिन सिर्फ 2 पैसेंजर के साथ. केजरीवाल ने आगे कहा कि राज्य में कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होगा लेकिन मजदूर वही रहेंगे जो वर्तमान में दिल्ली में हैं.

सीएम केजरीवाल ने बताया कि सभी बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ऑड- ईवन स्कीम के साथ खुलेंगे. स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी. सरकारी बसों में सिर्फ 20 लोग यात्रा कर सकेंगे जिनकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी. साथ ही परिवहन विभाग को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा एक पैसेंजर के साथ चला सकेंगे.

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