नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है. कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. बता दें उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दिया था .जिस पर शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
अभी हाल ही में शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दिया था .जिसके बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया जेल से बाहर आ गए. सिसोदिया को जैसे ही जमानत मिली उसके दो दिन बाद ही केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी. केजरीवाल ने तर्क दिया है कि जिन आधारों पर शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को जमानत पर रिहा करना उचित समझा, वे उन पर भी से लागू होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इस केस में ईडी की तरफ से की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दिया था,लेकिन 26 जून को सीबीआई ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया था जिसके वजह से वह अभी जेल में हैं. अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में जमानत की याचिका डाली थी, लेकिन उनकी याचिका को वहां खारिज कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जाने का आदेश दिया था . जिसके बाद उनके वकील ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था .