नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने कहा कि मंडी में सिर्फ मुर्गा बेचने की अनुमति है ना कि काटने की. हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार और इससे संबंधित विभाग को एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. आपको बता दें कि इससे पहेल दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा था कि मंडी में नियमों को ताक पर रखकर मुर्गा काटा जाता है. समिति ने 24 अप्रैल को ही मंडी में मुर्गा काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि जानवरों के हक के लिए लड़ने वाली गौरी मुलेखी ने हाईकोर्ट में गाजीपुर मंडी में मुर्गा काटने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध रूप से मुर्गा की कटाई होती है. जिसके चलते वहां संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. मंडी का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा होता है. पर्यावरण की दृष्टि से हाईकोर्ट के इस आदेश को काफी अहम माना जा रहा है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कह कि परिस्थितियों और अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते हमारे पर गाजीपुर मंडी को दिशा-निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. अब इन पक्षियों की हत्या करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहां केवल पक्षियों की बिक्री की ही अनुमति होगी.
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