नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस वसूलने पर अगले सोमवार तक रोक लगा दी. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक जज की बेंच के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी.
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जिन प्राइवेट स्कूलों को मदद नहीं मिलती, वे फीस में अंतरिम बढ़ोतरी कर सकते हैं, ताकि वे टीचर्स और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा सकें.
दिल्ली सरकार की याचिका चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस एजे भमभानी की बेंच के पास आई थी, जिसकी सुनवाई से उन्होंने किनारा कर लिया. बेंच ने आदेश दिया कि यह मामला बुधवार को दूसरी बेंच सुनेगी. अगर हाई कोर्ट की डबल बेंच सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखती है तो पैरंट्स को प्राइवेट स्कूलों को पिछले सेशन 2017-18 की बढ़ी हुई फीस भी चुकानी होगी.
साथ ही बढ़ी हुई फीस भी स्कूलों को वापस नहीं लौटानी होगी. शिक्षा निदेशालय के एक अफसर ने कहा कि सरकार संग समझौते में फीस बढ़ोतरी समझौता का जरूरी हिस्सा है. यह भूमि आवंटन के वक्त स्कूलों के साथ किया गया था. अगर स्कूलों को मनमानी कर फीस बढ़ाने की परमिशन दी जाएगी तो अंत में पैरंट्स को परेशानी होगी, जो सही नहीं है.
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