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Delhi: शिक्षा मंत्री बनने के बाद आतिशी के हवाले किया गया सिसोदिया का बंगला

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस समय ED की रिमांड में हैं. आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय सिसोदिया से पूछताछ कर रही है. 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उन्होंने दिल्लीसरकार के कामों में खलल ना आने का हवाला देते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी मार्लोन को उनके सभी मंत्रालय दिए गए. इसी कड़ी में अब सिसोदिया का बंगला भी आतिशी को सौंपा जा रहा है.

इस दिन तक करना होगा खाली

बंगला नंबर AB 17 मथुरा रोड अब नई शिक्षा मंत्री आतिशी को आधिकारिक रूप से एलॉट कर दिया गया है. बता दें, पूर्व शिक्षा मंत्री को 21 मार्च तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है. फिलहाल आबकारी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री ED की हिरासत में हैं. शुक्रवार (17 मार्च) को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है जहां ED ने एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की. बहरहाल इस मामले में कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है.

बढ़ाई गई पांच दिन की रिमांड

आबकारी मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान ED ने उनकी हिरासत को सात दिन तक बढ़ाने की मांग की थी जिसे कोर्ट द्वारा मंजूर करते हुए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पांच दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है.

कोर्ट में क्या बोली ED?

बता दें, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ED ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया है. निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया ने खुद अपना फोन नष्ट किया और उनसे इस बारे में एक बार फिर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. ED ने आगे कोर्ट को बताया कि आप नेता मनीष सिसोदिया के ईमेल, मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है जिसके बाद अहम सबूत हाथ लग सकते हैं.

सिसोदिया के वकील का पक्ष

दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने रिमांड की अवधि बढ़ाने के ED के अनुरोध का विरोध किया है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसी सिसोदिया की अपराध से अर्जित आय के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है. बहरहाल कोर्ट ने ED की सात दिन की हिरासत वाली अपील पर फैसला सुनाते हुए पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है.

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Riya Kumari

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