दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के 11 विधायकों को समन जारी किया है. 25 अक्टूबर को आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा.
नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों को समन जारी किया है. आरोपियों को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP के 11 विधायकों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन 11 विधायकों को आरोपी माना है उनके नाम हैं- अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जारवाल, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत, संजीव झा, ऋतुराज, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया.
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और AAP के 11 विधायकों के खिलाफ आईपीसी की धारा- 120b, 186, 332, 353, 342, 323, 506(2), 149-34 और 109/114 के तहत चार्जशीट दायर की है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए 25 अक्टूबर को पेश होने को आदेश दिए हैं. फिलहाल AAP की ओर से अभी इस बारे में कोई बयान नहीं आया है.
क्या है मामला?
19 फरवरी, 2018 को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था. बैठक में केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP के कई विधायक शामिल हुए. आरोप है कि इस दौरान AAP विधायकों ने अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट की. कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के सामने उनके विधायकों ने मुख्य सचिव से मारपीट की और वह मूकदर्शक बने देखते रहे. अंशु प्रकाश की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार किया था. बीते महीने दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP के 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया है. कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.