नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के इस आदेश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवकुमार 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई में रह सकते हैं। बता दें कि वहां होने वाले […]
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के इस आदेश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवकुमार 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई में रह सकते हैं। बता दें कि वहां होने वाले शिखर सम्मेलन में अब वह भाग ले सकते हैं। दिल्ली की कोर्ट का यह फैसला शिवकुमार की अपील पर आया है।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अदालत के सामने याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर और माइकल आर ब्लूमबर्ग की तरफ से दुबई में सीओपी28 यानी जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला है। उन्होंने कोर्ट से उसमे शामिल होने की इजाजत मांगी थी।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने डी शिवकुमार को विदेश जाने की इजाजत दी है। कर्नाटक में आठ बार के विधायक और मौजूदा उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवकुमार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जज ने माना कि उनके भारत से भागने की संभावना नहीं है। वहीं दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार पर दौरे से पहले 5 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करने, संपर्क विवरण के साथ पूरे यात्रा का कार्यक्रम प्रदान करने और यात्रा के दौरान सह-अभियुक्तों से संपर्क करने या गवाहों को प्रभावित ना करने सहित कई शर्तें लगाईं।