नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार या फिर मोदी सरकार में किसके पास ज्यादा प्रशासनिक शक्तियां हैं इसको लेकर फैसला सुना दिया है. फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने पढ़ते हुए कहा कि, हम सभी पहलुओं पर गौर किया, संविधान, 239AA की व्याख्या, मंत्रिपरिष्द की शक्तियां, आदि, चीफ जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली सरकार के बॉस हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन, कानून व्यवस्था का हक केंद्र सरकार के पास है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं. यूजर्स अपनी अपनी राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारिफ कर रहे हैं. यूजर जगह एक तरफ मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं वहीं इस फैसले को केजरीवाल सरकार की जीत बता रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स बोल रहे हैं दिल्ली सरकार बॉस है
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नही दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा है कि हर मामले में एलजी की इजाजत लेनी जरुरी नहीं है. एलजी कैबिनेट की सलाह से काम करें. उनके पास स्वतंत्र अधिकार नहीं होंगे. हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ही दिल्ली का बॉस कहा था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत बताते हुए यूजर्स का कहना है सच्चाई को जीत मिलने में समय जरुर लगता है लेकिन वह कभी हारता नहीं. वहीं दूसरे यूजर्स का कहना है कि एलजी ने फिर से अपने तीन साल बर्बाद कर दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यूजर्स लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं.
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