नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए जीआरएपी (GRAP-IV) के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर बैन लगाया जाएगा। इसके तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों, कांट्रैक्ट कैरिज बसों, राज्य परिवहन बसों या किसी अन्य तरह की परमिट वाले बसों का प्रवेश बैन रहेगा। बता दें कि दिल्ली में अभी तक ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों और कांट्रैक्ट कैरिज बसों पर किसी तरह की कोई रोक लागू नहीं होती थी। GRAP-III के तहत अभी तक सिर्फ BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया गया था।
20 नवंबर को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर है और राज्य में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। इसलिए व्यापक जनहित में प्रदूषण फैलाने वाली अंतरराज्यीय बसों के राजधानी में प्रवेश पर बैन लगाना जरूरी है। वाहन संबंधी वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जनहित में आपातकालीन आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ऐसे नियमों को लागू करने की जरूरत है। इसमें बताया गया है कि जो इसका उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि जीआरएपी के चौथे चरण के लागू होने पर ऑल इंडिया परमिट या कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों या राज्य परिवहन बसों या दूसरे प्रदेश में किसी अन्य परमिट वाली सभी बसों के राजधानी दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया जाएगा। इस गजट नोटिफिकेशन में संबंधित एजेंसियों से यह अपील की गई है कि वो इसका पालन करवाएं।
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