लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। बता दें कि सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने […]
लखनऊ। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। बता दें कि सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 याचिकाओं पर फैसला नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है.
सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली मौत की सजा को उच्च न्यायालय ने रद्द किया। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर ने दो केस में मिली सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने की वजह से दोषियों को बरी किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिंपा हलदर मर्डर मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। बता दें कि इन्हीं सबूतों के आधार पर रिंपा हलदर मर्डर मामले में दोनों को फांसी की सजा मिली थी।