नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जाति से बहिष्कार कानून को लेकर एक नया मामला सामने आया है। यहां जाति से बहिष्कार कानून के बावजूद भी पंचायत ने एक ससुर और उसकी बहू को जाति से बाहर करने का फैसला लिया है। यहां एक युवती ने अपने ससुर से प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद पंचायत खफा हो गई और दोनों को 7 पीढ़ियों से जाति से बाहर करने का ऐलान कर दिया।
जानकारी के मुताबिक यह मामला महाराष्ट्र में बीड़ जिले के आष्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां के निवासी एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी ही बहू से समाज की अनुमति के बिना शादी कर ली। इस बात की भनक जैसे ही समाज को मिली तो आनन फानन में 22 सितंबर 2024 को पंचायत बुलाकर ससुर और बहू दोनों को जाति से बाहर करने का फरमान जारी कर दिया गया। परंतु इस मामले में शख्स को पंचायत ने रियायत देते हुए कहा कि यदि वह ढाई लाख रुपये जुर्माना देते हैं तो पंचायत द्वारा उनकी समाज में वापसी हो सकती है।
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इसके बाद मामले को दबाने की समाज के लोगों ने खूब कोशिश की। पीड़ितों पर लोगों ने काफी दबाव बनाया। ऐसा इसलिए ताकी वह दोनों पुलिस के पास ना जा सकें। इसके बावजूद पुलिस में पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत कर दी। पुलिस ने इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर नौ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन शुरू की है। शिकायत में पीड़िता का कहना है कि वह तिरमाली समाज से संबंध रखती है। अपने ससुर से बीते दिनों उसने शादी कर ली। समाज के ठेकेदारों ने इस बात से नाराज होकर पंचायत में बुलाकर दोनों को 22 सितंबर को समाज से बाहर करने का फैसला दिया है।
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