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सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित

Anti Sikh Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने सिख विरोधी दंगा मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया .इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया .बता दें इस दंगा में तीन लोग की मौत हुई थी इस मामले में सीबीआई के […]

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  • July 19, 2024 6:11 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

Anti Sikh Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने सिख विरोधी दंगा मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया .इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया .बता दें इस दंगा में तीन लोग की मौत हुई थी

इस मामले में सीबीआई के स्पेशल जज राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में अदालत 2 अगस्त को आदेश सुना सकती है.

जगदीश टाइटलर पर आरोप

सीबीआई के एक गवाह के हवाले से चार्जशीट में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 1984 के सिख दंगो के समय गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने सफेद एंबेसेडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया. उन्होंने कहा था कि सिखों को मार डालो उन्होंने हमारी मां को मार डाला है. पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए ऐसा बोला था.जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई थी .

अदालत की शर्तें

31 अक्टूबर, 1984 को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे.इस मामले में सेशन कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी. लेकिन अदालत ने जमानत देते वक्त टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं.

कोर्ट की शर्तों में यह शामिल था कि वह सबूतों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे या अदालत के बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे. केंद्रीय जांच एजेंसी ने धारा 147 यानि दंगा और109 यानि उकसाने के तहत आरोप लगाए हैं.

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