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सफाई मशीन चोरी मामले में कोर्ट ने खारिज की आजम खान की जमानत अर्जी

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को आज (21 सितंबर) इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर नगर पालिका परिषद की सफाई मशीन को चोरी करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं. कई मामलों में इन्हें सजा भी मिली हुई है. इस स्थिति में जमानत दिए जाने पर यह केस के ट्रायल को प्रभावित कर सकते हैं. सबूतों से छेड़छाड़ कर गवाहों पर दबाव बना सकते हैं.

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Deonandan Mandal

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