नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सीबीआई के विशेष न्यायधीश एम.के. नागपाल मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अदालत प्रवर्तन निदेशालय (डीई) के अनुरोध को भी सुनती है, जिसमें सिसोदिया के लिए 10 दिन की प्री-ट्रायल हिरासत की मांग की गई है। दोनों मामले आबकारी नीति से जुड़े हैं। ईडी ने सिसोदिया की हिरासत की माँग करते हुए सुबह अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने ईडी को मनीष को दोपहर 2 बजे पेश करने का आदेश दिया था।
शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट CBI के विशेष न्यायधीश MK नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उन्हें 7 दिनों के लिए CBI रिमांड में भी भेजा था। न्यायधीश ने CBI को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने जाँच के दौरान केंद्रीय एजेंसी को पूरा साथ दिया। सिसोदिया ने कहा कि चूँकि सभी बरामदगी पहले ही हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है और इस मामले में पकड़े गए बाकि आरोपियों पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण पद को संभाला है और साथ ही दावा किया कि समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इसी मामले में गुरुवार को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के संबंध में उनकी जमानत सुनवाई की पूर्व संध्या पर डीई द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी, जिसे आप पार्टी के नेताओं ने साउथ ग्रुप के हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त किया था। मनीष से अरुण पिल्लई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता के बारे में पूछताछ की गई।
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