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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठुल्ला वाला मानहानि केस हार गया दिल्ली पुलिस का जवान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादों से बरी होते जा रहे हैं. अब अरविंद केजरीवाल को ठुल्ला विवाद से भी मुक्ति मिल गई है. अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही द्वारा दिल्ली सीएम के खिलाफ दर्ज कराए आपराधिक मानहानि के केस से केजरीवाल को आरोपमुक्त कर दिया है.

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Court discharged Arvind Kejriwal in defamation case
  • September 10, 2018 9:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि के एक और मामले में राहत मिल गई है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए गए आपराधिक मानहानि के केस से उन्हें आरोपमुक्त कर दिया है. दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने अरविंद केजरीवाल पर ठुल्ला कहने का आरोप लगा आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने सीएम को राहत देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता सिपाही सीधेतौर से इस शब्द से असंतुष्ट नहीं है, इसीलिए मानहानि की शिकायत विचार योग्य नहीं है.

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता यह भी साबित करने में विफल रहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल सीएम द्वारा उसके लिए ही किया गया था या फिर वह अप्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित हुआ है. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मानहानि होने की तरफ इशारा करने संबंधी भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के साक्षात्कार शिकायतकर्ता के मान को कोई हानि हुई ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता. लिहाजा अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के इल्जाम से आरोपमुक्त किया जाता है.

बता दें कि साल 2016 में एक टीवी चैनल द्वारा सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के कार्यों को लेकर केजरीवाल का इंटरव्यू लिया गया था. इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने कथित तौर पर सिपाहियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था. इस पर दिल्ली पुलिस के सिपाही अजय कुमार तनेजा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक सिपाही होने के नाते उनके सम्मान को सीएम केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द से ठेस पहुंची है. इस मामले में कोर्ट ने 7 मई 2016 को आपराधिक मानहानि के मामले में बतौर आरोपी तलब किया था.

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