नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 जुलाई से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस लगा दिया जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त और अपर पुलिस महानिरीक्षक को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं अक्सर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चलाते नजर आते हैं, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है और हादसों की संख्या बढ़ रही है।
हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बैठक में नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को विचार-विमर्श किया गया था। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों के कारण हो रहे सड़क हादसों को रोकना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि इस कदम से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात नियमों का पालन बेहतर तरीके से होगा।
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