Cheque Payment: RBI ने किया नियम में बदलाव, चेक से करते हैं पेमेंट तो देनी पड़ सकती है पेनाल्टी

Check Payment: आप चेक के जरिए भुगतान (Cheque Payment) करते हैं तो अब आपको पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. केंद्रीय बैंक (RBI) ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

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Cheque Payment: RBI ने किया नियम में बदलाव, चेक से करते हैं पेमेंट तो देनी पड़ सकती है पेनाल्टी

Aanchal Pandey

  • August 5, 2021 8:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. आप चेक के जरिए भुगतान (Cheque Payment) करते हैं तो अब आपको पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. केंद्रीय बैंक (RBI) ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

देश में राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था (National Automated Clearing House System, NACH)अब सप्ताह के सातों दिन और 24 घटें उपलब्ध है। इसकें फायदा के साथ-साथ एक सावधानी बरतने की भी जरूरत है. अब आपको चेक से पेमेंट करने और EMI के मामले में ज्यादा अलर्ट रहना होगा।

नए नियम के तहत, अब बैंक हॉलिडे वाले दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपके खाते में हर समय मिनिमम बैलेंस होने चाहिए. इसलिए, चेक जारी करने से पहले, सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि है अन्यथा चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने पर आपको पेनल्टी राशि देनी होगी।

चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यही सावधानी EMI, ऑटोमेटेड बीमा प्रीमियम, SIP को लेकर भी रखनी है। क्योंकि अगर इनके कटने की ड्यू डेट बैंक हॉलिडे वाले दिन भी पड़ सकती है. ऐसे में खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना अनिवार्य है।

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