महरौली में अब नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली सरकार ने रोका अतिक्रमण

नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली इलाके के DDA की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए DDA से तोड़फोड़ को रोकने के लिए कहा। साथ ही राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे […]

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महरौली में अब नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली सरकार ने रोका अतिक्रमण

Ayushi Dhyani

  • February 11, 2023 6:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: दिल्ली के महरौली इलाके के DDA की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए DDA से तोड़फोड़ को रोकने के लिए कहा। साथ ही राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमा चिन्हित करने का आदेश दिया। DDA से कैलाश गहलोत ने कहा- नए सिरे से सीमा चिन्हित किए जाने तक वहाँ के रहने वाले को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। दरअसल, DDA ने राजस्व विभाग के सीमांकन को गिराने का आधार बनाया था।

शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के बीच डीडीए ने पुलिस सुरक्षा के बीच महरौली पुरातत्व पार्क इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इसका कई स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस अभियान को लेकर दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया।

बुलडोजर से तोड़ दिए गए थे 50 फ्लैट

दिल्ली के महरौली में डीडीए ने कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन मौके पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश के तहत डीडीए ने शुक्रवार को महरौली स्थित घुसिया कॉलोनी में चार इमारतों में बने करीब 50 फ्लैट को बुलडोजर से तोड़ दिए थे। इससे गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया।

गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव

बता दें, डीडीए के अधिकारी शुक्रवार की सुबह दलबल के साथ घुसिया काॅलोनी में पहुंचे। जानकारी मिलते ही प्रभावित लोग घरों से निकल आए। इस दौरान उन्होंने पहले डीडीए अधिकारियों से तोड़फोड़ नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने मकानों के दस्तावेज भी उनको दिखाए, लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि यह जमीन महरौली पुरातत्व पार्क का एक भाग है। इसके अलावा मकान तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए है।

 

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