नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गठित एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है। कोर्ट ने कमीशन को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 3 अक्टूबर को होगी।
इस मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसानों ने एक बार फिर पराली जलाना शुरू कर दिया है। इस साल प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले किसानों को पराली जलाने से रोकना जरूरी है। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टीन मसीह की बेंच ने कमीशन से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो।
कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब-कमेटी साल में सिर्फ 4 बार ही मिलती है। कोर्ट ने बैठकों का ब्योरा मांगा। अदालत ने यह भी कहा कि आयोग को CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी अधिकार है, लेकिन आयोग ने 2021 में अपने गठन के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की है।
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